रायपुर. रायपुर जिले में अब दुकानें, बाजार सहित तमाम व्यवसायिक गतिविधियां संडे को भी दोपहर दो बजे तक संचालित होंगी. जिन व्यसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंधहै, उन्हें ढील नहीं मिलेगी. कलेक्टर सौरभ कुमार ने बुधवार की शाम यह आदेश जारी किया. आदेश के अनुसार स्थायी, स्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर माक्रेट, फल एवं सब्जीमंडी, अनाजमंडी, शो.रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, पार्क आदि संडे को दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, रसोई गैस, सरकारी राशन दुकान, पेट्रोल पंप संडे को अपने निर्धारित समय अनुसार खुलेंगे.
ब्यूटीपॉर्लर, सेलून खुलेंगे 7 बजे तक
राजधानी सहित जिलेभर में ब्यूटी पॉर्लर, सेलून रविवार को भी शाम 7 बजे तक खुलेंगे. वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल को रविवार को रात10 बजे तक छूट दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट में इन .हाउस डाइनिंग की सुविधा भी होगी.
