रायपुर। प्रदेश सरकार ने 18-45 आयु वर्ग के टीकाकरण में अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। सरकार का तर्क था वैक्सीन की आपूर्ति कम है जिससे बड़े पैमाने पर टीकाकरण नहीं हो सकता है। इसलिए समाज के कमजोर वर्ग को पहले टीकाकरण का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई थी। जिस पर हाइकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को अमान्य करार दिया है।
हाइकोर्ट की डबल वन बैंच ने सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा है। जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है। सरकार के पास अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटों का समय है। इस दौरान अनुपात निर्धारण में समय लगेगा और यदि अंत्योदय कार्ड के अनुसार टीकाकरण किया जाए, तो हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जा सकती है। इसलिए हाइकोर्ट के आदेश तक स्वास्थ्य विभाग ने 18-45 आयु वर्ग का टीकाकरण फिलहाल राज्य सरकार ने रोक दिया है।